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10 Point में जानिए सरकार ने आपके लिए क्या किया है? Talented India News

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इन दिनों वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना चल रहा है और दूसरी तरफ कोरोना वायरस के कहर से पूरा देश परेशान है। ऐसे में आम लोगांे को राहत देने के लिए सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। आईये आपको बताते हैं कि सरकार ने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
01. फ्री कैश लिमिट- सरकार ने अगले 3 महीने के लिए एटीएम से कैश निकासी शुल्क फ्री कर दिया है। यानि आप किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालेंगे तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ ही मिनिमम बैलेंस का झंझट भी खत्म हो गया है। मतलब बैंक अकाउंट में कैश रखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल ट्रेड के लिए बैंक चार्जेज को घटाया गया है। इसका मकसद डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है।
02. आधार- पैन लिंक डेट- सरकार ने आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी है। अब आप 30 जून 2020 तक आधार और पैन की लिंकिंग करा सकते हैं।
03. विवाद से विश्वास स्कीम- इस योजना को भी अब 30 जून तब आगे बढ़ा दिया गया है। इस पर 31 मार्च के बाद 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। बता दें कि विवाद से विश्वास का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह का विवाद है।
04. आईटीआर फाइल की तारीख- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। अब तक इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2020 थी। अब नई डेडलाइन पर लेट पेमेंट्स के लिए ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है।
05. टीडीएस ब्याज़ दर- हालांकि टीडीएस डिपॉजिट के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है। लेकिन 30 जून 2020 तक देर से भरे गए टीडीएस के लिए ब्याज दर को घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है। वर्तमान में ये दर 18 फीसदी है।
06. जीएसटी भुगतान- जीएसटी फाइलिंग को लेकर भी सरकार ने राहत दी है। दरअसल, मार्च, अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने के लिए समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है।

07. लेट पेनल्टी- 5 करोड़ रुपये से कम सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेट जीएसटी रिटर्न भरने पर कोई ब्याज, लेट फीस व पेनल्टी नहीं लगेगी। इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दिन के लिए कोई लेट फीस और पेनल्टी नहीं लगेगी। हालांकि, 15 दिन के बाद उनके लिए ब्याज, पेनल्टी या लेट फीस 9 फीसदी की दर पर होगी।
08. कंपोजिशन स्कीम- कंपोजीशन स्कीम का लाभ लेने के लिए भी डेडलाइन 30 जून 2020 कर दी गई है।
09. 24 घंटे कस्टम क्लियरेंस- एक्सपोर्टर, इंपोर्टर को राहत देने के लिए 30 जून 2020 तक कस्टम क्लियरेंस 24 घंटे सातों दिन होगा।
10. बोर्ड बैठक- कॉर्पोरेट को राहत देते हुए सरकार ने कहा है कि बोर्ड बैठक 60 दिनों के लिए टाला जा सकता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह राहत फिलहाल अगली दो तिमाही के लिए है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के में नजर विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिये सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी।

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